गाजीपुर, मई 9 -- गाजीपुर, संवाददाता। आबकारी नीति वर्ष 2026-27 में एक नया प्राविधान विशेष रूप से जोड़ा गया है। जो कि फलों से बनी वाइन को प्रमोट करने के लिए किया गया है। ऐसी वाइन की दुकानों पर फलों से बनी वाइन के साथ साथ फलों से बने अचार व मुरब्बा भी बेचा जायेगा। इससे फलों के उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसानों की आय वृद्धि करने के लिए फलों से बने उत्पाद को विशेष महत्व दिया जा रहा है। ऐसी वाइन की केवल दो दुकानें प्रत्येक जिले में खोली जा सकेंगी। इन वाइन की दुकानों पर सीधे विनटनरी या वाइन निर्माणकर्ता इकाई से सीधे दुकानों पर वाइन आयेगी। इसमें एक मुहम्मदाबाद तहसील मुख्यालय पर तथा दूसरी सदर गाजीपुर मुख्यालय पर खोली जा रही है। इनकी शुरूआती कीमत 150 रूपया होगी। इसमें जिला अबकारी अधिकारी की ओर से द्वाराश् व्हारूनी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटे...
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