शराबबंदी कानून के पेच में खुद फंस गई बिहार सरकार, हाईकोर्ट ने लगाया 2.15 लाख का हर्जाना
पटना, जून 27 -- पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को 2.15 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है। मामला शराबबंदी कानून के दुरुपयोग का है। गोपालगंज में शराब की बरामदगी के बिना केवल संदेह के आधार पर एक ट्रक जब्त कर गाड़ी के मालिक और ड्राइवर को परेशान किया गया था। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति कुमार मनीष की खंडपीठ ने राजेश कुमार यादव की रिट याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट से ट्रक में हुई खराबी ठीक कराने का भी निर्देश दिया है। मामले के अनुसार गोपालगंज थाने के तत्कालीन दरोगा सतेंद्र कुमार राय ने शराबबंदी कानून के तहत ट्रक जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की थी। हालांकि ट्रक से कोई शराब बरामद नहीं हुई थी। दरोगा का कहना था कि ट्रक के केबिन से शराब जैसी गंध आ रही थी। हाईकोर्ट ने पुलिस की इस कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य ...
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