शराफत शेख के खिलाफ आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शराफत शेख के खिलाफ जारी देश निकाला आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने जून 2026 में जारी आदेश को चुनौती देने वाली शेख की अर्जी पर दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख तक देश निकाला आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब भी मांगा। अदालत ने मामले को नवंबर में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सुनवाई के दौरान शेख के वकील हेमंत गुलाटी ने कहा कि उनके मुवक्किल को स्टेज-4 का कैंसर है। साकेत के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। यह भी पढ़ें- दाऊद गैंग संबंधी अर्जी पर एनआईए से जवाब मांगा वकील ने कहा कि शेख की चिकित्सा स्थिति को देखते हुए उनके लिए दिल्ली छोड़ना मुश्किल होगा। वकील ने यह भी कहा कि देश निकाला आ...
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