नई दिल्ली, मार्च 9 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े साजिश मामले के आरोपी शरजील को अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने उन्हें 20 से 30 मार्च तक राहत दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने यह राहत कुछ शर्तों के साथ दी है। शरजील को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती देने होंगे। 30 मार्च की शाम तक जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। शरजील ने अदालत से छह सप्ताह की जमानत मांगी थी, क्योंकि उसके भाई मुज्जमिल की शादी 25 मार्च को है और 22 से 28 मार्च के बीच विभिन्न रस्में होंगी। अभियोजन के विरोध के बावजूद अदालत ने सीमित राहत देते हुए 10 दिन की अंतरिम जमानत मंजूर की।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.