नई दिल्ली, जुलाई 4 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं शनिवार को खारिज कर दीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया। दोनों आरोपियों ने अपनी जमानत याचिकाओं में कहा था कि बिना ट्रायल शुरू हुए उनकी लगातार हिरासत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उमर की याचिका में मई महीने में एक अन्य मामले में अदालत की उस टिप्पणी का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत भी जमानत का नियम है। यह भी पढ़ें- दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद को फिर झटका, जमानत याचिका खारिज शरजील ने अपनी ...