शरजील इमाम को राहत; इतने दिन रहेंगे जेल से बाहर, मिली अंतरिम बेल, क्या शर्तें?
नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- निखिल पाठक, नई दिल्ली दिल्ली की दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की कथित साजिश से जुड़े मामले में आरोपी शरजील इमाम को एक फौरी राहत दी है। अदालत ने शरजील इमाम को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत प्रदान की है। अदालत के इस आदेश के कारण शरजील इमाम अंतरिम जमानत पर 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर की शाम तक जेल से बाहर रहेंगे।भरना होगा जमानती बॉन्ड एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी की अदालत ने मंगलवार को शरजील इमाम को 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अपने चचेरे भाइयों की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत प्रदान कर दी। हालांकि इसके लिए 50 हजार रुपये का जमानत बॉन्ड और उतनी ही राशि की एक जमानत (श्योरिटी) देनी होगी। शरजील इमाम ने नई दिल्ली और बिहार में अपने दो चचेरे भा...
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