मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 21 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। राज्य के सभी जिलों में शत्रु संपत्तियों की बिक्री होगी। इन्हें पहले सरकार अपने नाम पर करेगी, उसके बाद बिक्री की प्रक्रिया शुरू होगी। इसे लेकर केंद्र सरकार ने नए नियम बनाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय, कोलकाता शाखा के उप सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को मूल्यांकन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार शत्रु संपत्तियों की बिक्री से संबंधित रिपोर्ट जिला मूल्यांकन समिति (डीवीसी) तैयार करेगी। जमीन-जायदाद की कीमत भी यही समिति तय करेगी। इसके लिए कई मानक निर्धारित किए गए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कुछ जिलों से भेजी गई मूल्यांकन रिपोर्ट आधी-अधूरी और त्रुटिपूर्ण पाई गई है। जिला मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट और तय कीमत के आधार पर ही दिल्ली स्थित ईपीडीसी...