जललपुर, मई 9 -- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने व्हाट्सएप वीडियो पोस्ट को लेकर एक स्कूल टीचर पर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। टीचर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने टीचर की व्हाट्सएप पोस्ट को "स्त्री-विरोधी" कहा था। वे व्हाट्सएप वीडियो पोस्ट में "बे-हया" (बेशर्म) शीर्षक वाली उर्दू कविता को पढ़ते नजर आए थे। बैतूल जिले के चिचोली टाउन के रहने वाले फैजान अंसारी पर बीएनएस की धारा 353(2)के तहत मामला दर्ज किया गया था। उनपर "एक शिक्षक की गरिमा के खिलाफ" व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि फैजान ने अपने व्हाट्सएप वीडियो पोस्ट में किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ प्रत्यक्ष तौर पर कोई बात नहीं कही थी। यह भी पढ़ें- जबलपुर क्रूज हादसे में 2 और लाशें बरामद, अब तक 13 की मौतकोर्ट में चुनौती दी फैजान ने अपने खिल...