गुड़गांव, मई 3 -- गुरुग्राम, अमर मौर्य। जिले के व्यापारियों से हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई व्यापारी हितैषी बीमा योजनाओं का लाभ 31 मई तक उठा सकेंगे। इन योजनाओं के लिए व्यापारी http://htwbhry.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक की बीमा सहायता प्रदान की जाती है। इसमें पंजीकरण के लिए केवल 50 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आगजनी या प्राकृतिक आपदा के कारण किसी व्यापारी के माल या स्टॉक को नुकसान होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पंजीकृत व्यापारियों को उनके वार्षिक टर्नओवर के आधार पर पांच लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक की...
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