फरीदाबाद, मई 22 -- नूंह, अभिषेक शर्मा। जिला प्रशासन ने जिले के व्यापारियों से हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई व्यापारी हितैषी बीमा योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापार और उद्योग जगत को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। व्यापारियों की सुरक्षा और आर्थिक संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विशेष बीमा योजनाएं लागू की गई हैं।अखिल पिलानी ने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर सरकार की ओर से पांच लाख रुपये तक की बीमा सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में पंजीकरण के लिए केवल 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है और आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आगजनी या प्राक...