पीलीभीत, अगस्त 20 -- पीलीभीत। बिलसंडा में ढाई माह पहले व्यापारी पप्पू गुप्ता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी सीतेश की नियमित जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, बिलसंडा निवासी पंकज कटियार की हत्या के लिए उसके ससुराल वालों ने कथित तौर पर भाड़े के हत्यारे भेजे थे। 28 मई 2026 को पंकज अपने भाई की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान हथियारों से लैस हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। पंकज को बचाने पहुंचे पड़ोसी व्यापारी पप्पू गुप्ता को भी गोली मार दी गई। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर उनकी मौत हो गई। यह भी पढ़ें- ग्रंथी की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज मामले में शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र के मुकरमपुर निवासी सीतेश ने जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की थी। दोनों पक्षों की बहस...