झांसी, जून 7 -- झांसी, संवाददाता। चार साल पहले किराना व्यापारी से हजारों की लूट का दोष सिद्ध हुआ है। विशेष न्यायाधीश द.प्र.क्षे. नेत्रपाल सिंह की अदालत ने दो अभियुक्तों को सात- सात सार्ल की सजा सुनाई। इसके अलावा 25-25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि मोंठ थाना क्षेत्र निवासी सुख सिंह पाल ने 9 फरवरी 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह किराना की दुकान बंद करके अपनी गाड़ी से घर जा रहे थे। तभी पीछे से आ रहे बाइक सवार बदमाशों ने ओवर टेक कर उसकी गाड़ी रोक ली और तमंचा अड़ा कर धमकाते हुए उसके हाथ से चार लाख रुपए, मोबाइल, रखा बैग छीन कर भाग गए। यह भी पढ़ें- व्यापारी को लूटने वालों को 7-7 की सजा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू करते हुए मोबाइल को सर्वेलेंस पर लगाकर लोकेशन क...