बलिया, मार्च 15 -- रसड़ा, हिन्दुस्तान संवाद। खाद्य सुरक्षा व मानक नियम 2011 की अनुसूची चार पर आधारित फास्टेक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन रविवार को कस्बा स्थित एक मैरिज हॉल में हुआ। इसमें मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रत्येक व्यापारी को जागरूक रहना चाहिए। उन्हें अपने पास पक्का बिल रखना चाहिए। खाने पीने वाले सामानों को फर्श पर और दीवार से सटाकर न रखें, ताकि उसमें सीलन और फंगस न आए। संपूर्ण पोषण के रूप में स्वच्छता व सफाई अपनाया जाना चाहिए।ट्रेनर विवेक कुमार पाठक ने कहा कि अब व्यापारी मात्र 10 रुपए के चार्ज पर स्वयं अपने सामानों की सैंपलिंग करा सकता है। बताया कि प्रत्येक जिले में खाद्य सुरक्षा वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जहां वे अपने सामानों की जांच करा सकते हैं। छोटे बड़े सभी व्यापारी भले ही वह साइकिल पर चाय...