प्रयागराज, मई 10 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेसर्स रॉयल हॉस्पिटैलिटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए विभाग के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत याचिकाकर्ता की संपत्ति कुर्क की गई थी। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपामा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया कि लगातार कुर्की से व्यवसाय की कार्यशील पूंजी और दैनिक संचालन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए अगले आदेश तक 13 अप्रैल 2026 के कुर्की आदेश के प्रभाव को स्थगित रखा जाए। अदालत ने राजस्व अधिकारियों को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय प्रदान किया है और अगली सुनवाई के लिए जुलाई 2026 का समय निर्धारित किया है।याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल अग्रवाल, अधिवक्ता यश टंडन ने दलील दी कि विभाग के पास सीजीएसटी अधिनियम की धारा 83 के तहत कार्रवाई करने ...