व्यवसायी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली, जून 19 -- मुंबई की एक अदालत ने 1,000 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामले में व्यवसायी और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निदेशक सुधीर वालिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त सेशन जज अनिल सालुंखे ने कहा कि आवेदक द्वारा यस बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत से की गई कथित आर्थिक धोखाधड़ी की गंभीरता और उसके नतीजों को देखते हुए, आवेदक से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। इस मामले की जांच अभी मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) कर रही है। कंपनी पर आरोप है कि सुरक्षा एआरसी के अधिकारियों और यस बैंक कर्मियों ने मिलीभगत करके गैर-कानूनी तरीके से सैफायर लैंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एसएलडीपीएल) की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया।
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