नई दिल्ली, अगस्त 23 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। आयकर विभाग ने व्यवसाय या पेशे (बिजनेस या प्रोफेशन) से आय अर्जित करने वाले और बिना टैक्स ऑडिट (नॉन-ऑडिट) वाले करदाताओं को जल्द रिटर्न भरने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि जुर्माना से बचने के लिए ऐसे करदाता 31 अगस्त तक आईटीआर दाखिल करें। विभाग के अनुसार, 20 अगस्त तक देश में 6.5 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। इनमें 2 करोड़ से ज्यादा रिटर्न सिर्फ आईटीआर-3 और 4 के हैं। विभाग के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की कमाई व्यवसाय, पेशे या दूसरे ऐसे स्रोतों से है, जिसके लिए आईटीआर-3, 4, 5 या 7 लागू होता है, तो इनके लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित है। व्यवसाय के हिसाब से ये फॉर्म पहले से जारी किए जा चुके हैं。 यह भी पढ़ें- कारोबारियों को आईटीआर भरने को अब हफ्ते भर का मौकाक...