नई दिल्ली, अगस्त 11 -- नई दिल्ली। साकेत जिला अदालत ने नेब सराय इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी रितेश कुमार पासवान को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह तो साबित करने में सफल रहा कि व्यक्ति की हत्या हुई थी, लेकिन यह साबित नहीं कर सका कि उसकी जान आरोपियों ने ही ली थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि कितना भी गंभीर संदेह हो, वह ठोस सबूत की जगह नहीं ले सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल की अदालत ने यह आदेश सुनाया है। अभियोजन के अनुसार 18 अगस्त 2021 को नेब सराय की एक गांव की चौपाल में व्यक्ति गंभीर हालत में बेहोश मिला था। वह भीख मांगता था, कबाड़ इकट्ठा करता था और इसी चौपाल के आसपास सोता था। उसके सिर पर गंभीर चोटें थीं। उसे उपचार के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच...