चेन्नई।, सितम्बर 3 -- High Court News: मद्रास हाईकोर्ट ने अलग रह रहे पति-पत्नी के 16 साल पुराने विवाह को भंग कर दिया। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें तलाक की अर्जी खारिज कर दी गई थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी से हमेशा साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती और पत्नी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह मशहूर वोडाफोन विज्ञापन के 'पग' कुत्ते की तरह पति के पीछे-पीछे चले। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस एमडी सुमति की पीठ ने फैमिली कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि 16 साल के लंबे अलगाव के बाद यह रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है और इसे बहाल करना संभव नहीं है। आपको बता दें कि पति ने साल 2014 में अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाते हुए तलाक के लिए फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फैमिली कोर्ट ने उसकी याचिका ...