नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) की याचिका पर सुनवाई 27 अक्तूबर तक के लिए टाल दी। इसमें कंपनी ने वर्ष 2016-17 तक के लिए अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की मांग रद्द करने का अनुरोध किया है। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ याचिका पर सुनवाई करने वाली थी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया कि मामला दिवाली के अवकाश के बाद सुना जाए। इसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 27 अक्तूबर तय कर दी।
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