नई दिल्ली, अप्रैल 3 -- चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के मतदान के दिनों में, दिहाड़ी और कैज़ुअल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश (पेड हॉलिडे) का अधिकार होगा। इसके तहत अगर कोई चुनाव वाले दिन वोट डालने के लिए छुट्टी लेता है तो उसकी सैलरी नहीं कटेगी। एक प्रेस नोट में, चुनाव आयोग ने कहा, "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम, या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जो लोकसभा या किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में, अथवा किसी संसदीय क्षेत्र (PC)/विधानसभा क्षेत्र (AC) के उपचुनाव में मतदान करने का हकदार है, उसे मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।" इस घोषणा में असम, केरल, प...
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