मधुबनी, अगस्त 29 -- मधुबनी, विसं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पाण्डेय की अदालत ने वर्ष 2011 के पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान प्रतिद्वंद्वी की हत्या के मामले में चाचा-भतीजे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को अदालत ने नंदीलाल यादव और वीरेंद्र यादव को हत्या का दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। दोषियों पर 32-32 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगा है। मामला लदनियां थाना क्षेत्र के गजहारा गांव का है। अभियोजन के अनुसार, 24 अप्रैल 2011 को पंचायत चुनाव के दौरान वार्ड सदस्य पद की उम्मीदवार सीता देवी के पति हरिलाल यादव और पुत्र बीरबल यादव मतदान करने बूथ की ओर जा रहे थे। यह भी पढ़ें- Madhubani News: हत्या मामले में दो को उम्रकैद की सजा प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार लालो देवी के पति वीरेंद्र यादव और नन्दीलाल यादव ने उन्हें रोक लिया।व...