नई दिल्ली, दिसम्बर 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी अधिसूचना में 'माइग्रेशन' शब्द की व्याख्या केवल देश के भीतर के प्रवासन तक सीमित नहीं मानी जा सकती, बल्कि इसमें सीमा पार प्रवासन भी शामिल हो सकता है। अदालत ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की जिनमें बिहार में SIR को चुनौती देते हुए आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग (ECI) नागरिकता पर संदेह के आधार पर लोगों को मतदाता सूची से हटाकर मताधिकार छीन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR कोई नियमित प्रक्रिया नहीं है और बिहार में यह 2003 के बाद पहली बार किया जा रहा है। कोर्ट ने पूछा, "क्या चुनाव आयोग मतदाता सूची की शुचिता बनाए रखने के लिए किसी 'शुद्धिकरण और छंटनी' की प्रक्रिया नहीं अपना सकता? यदि गड़बड़ियां मिलें तो क्या आयोग को आंख मूंद लेनी चा...
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