वोटरों को सुनवाई के लिए ईआरओ कार्यालय में नहीं जाने की जरूरत, घर-घर पहुंचेगी बीएलओ : डीसी
बोकारो, अक्टूबर 8 -- वोटरों को निर्गत नोटिस के विरूद्ध सुनवाई के लिए ईआरओ, एईआरओ के कार्यालय में नहीं जाना है। अब बीएलओ वोटरों के घर-घर जाकर नो मैपिंग और किसी भी तरह की विसंगति का समाधान चुनाव आयोग द्वारा तय 11 वैध दस्तावेज में से एक दस्तावेज के आधार पर करेंगे। ऐसे नागरिक, जिनके पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं अथवा जो दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया में हैं, उन्हें भी प्रक्रिया समझने एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाएगा। आयोग के आदेश पर प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। बुधवार को डीईओ सह डीसी अजय नाथ झा ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान दस्तावेजों, आयु सत्यापन, पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने तथा आमजनों को उपलब्ध कराए जा रहे सहायता त...
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