रांची, जून 3 -- रांची, संवाददाता। आठ माह की गर्भवती महिला को उसके पति से अलग कराने और वैवाहिक विवाद में भूमिका निभाने के आरोप में नामजद सास और ननद को अदालत से राहत मिल गई है। अपर न्यायायुक्त-15 अमित शेखर की अदालत ने लोअर बाजार थाना कांड संख्या 68/2026 में आरोपी बबीता देवी और अर्चना देवी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता का विवाह 14 जनवरी 2025 को अंकित पांडेय के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था। आरोप है कि विवाह के बाद पति उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। जब वह फोन करती थी तो पति बातचीत से बचता था और दूसरी शादी करने की बात कहता था। यह भी पढ़ें- पति पर चलेगा मुकदमा, सास-ससुर को राहत बरकरार पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पति ने उससे तथा उसके रिश्तेदारों के माध्यम से 8 से 10 लाख रुपये नकद और विभ...