लखनऊ, जनवरी 29 -- कैबिनेट का फैसला- -जिला पंचायत, खनन, वाणिज्य कर या किसी अन्य विभाग की 2012 से पहले की अनापत्ति दिखानी होगी -आबादी से भट्ठे की दूरी 1 किलोमीटर की जगह 800 मीटर होगी, एक से दूसरा भट्ठा 1 किमी पर होगा स्थापित -कैबिनेट से उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदंड) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2026 को मंजूरी लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी में करीब चार हजार अवैध ईंट भट्ठे अब वैध हो जाएंगे। इससे न सिर्फ प्रदेश में लाल ईंटों की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि इनकी कीमत पर भी असर पड़ेगा। इसके साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। यह वे भट्ठे हैं जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति न लेने के कारण अवैध हो गए थे। योगी सरकार ने इसके लिए नियमावली में संशोधन किया है। अब वे जिला पंचायत, खनन विभाग, वाणिज्य कर या किसी अन्य विभाग की 2012 से प...
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