रांची, जुलाई 14 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने ट्रेन से गिरकर हुई एक यात्री की मौत के मामले में रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल का फैसला रद्द करते हुए मृतक के आश्रितों को राहत दी है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने कहा है कि यदि यह साबित हो जाए कि मृतक वैध टिकट लेकर यात्रा कर रहा था और चलती ट्रेन से गिरने के कारण उसकी मौत हुई, तो रेलवे मुआवजा देने से बच नहीं सकता। कोर्ट ने रेलवे को दो माह में आठ लाख रुपये तथा दुर्घटना की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया।

अदालत का आदेश अदालत ने यह आदेश देवघर निवासी अशोक महतो की पत्नी राजकुमारी देवी एवं अन्य आश्रितों की अपील पर सुनाया। अपीलकर्ताओं ने रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल रांची के 26 अप्रैल 2023 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके आठ लाख रुपये के मुआवजे का दाव...