उरई, मई 19 -- उरई। संवाददाता जिन स्कूली वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा व प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है वह प्रपत्रों का नवीनीकरण करा लें अन्यथा की स्थिति में कठोरतम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। एआरटीओ ने उक्त निर्देश सभी वाहन स्वामियों के साथ ही स्कूल प्रबंधकों को जारी किए हैं।परिवहन विभाग अब उन स्कूली वाहनों पर कार्यवाही करने जा रहा है, जो अपनी निर्धारित आयु सीमा पूर्ण कर चुके हैं। जल्दी ही अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एआरटीओ प्रवर्तन सुरेश कुमार ने बताया कि निर्धारित आयु सीमा से पुराने हो चुके स्कूली वाहनों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे वाहन न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, बल्कि तकनीकी रूप से असुरक्षित होने के कारण बच्चों के जीवन के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। ऐसे में सभी स्क...