पीलीभीत, जुलाई 31 -- कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार एडीएम (वित्त एवं राजस्व) प्रसून द्विवेदी की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ठ के प्रभावी क्रियावन्यन के लिए गठित समिति की बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि ठोस अपशिष्ट नियम-2026 जनपद के शहरी स्थानीय निकाय के साथ-साथ ग्रामीण स्थानीय निकाय पर भी लागू होंगे। इन निकायों के अन्तर्गत आने वाले ऐसे कचरा उत्पन्न करने वाले संस्था/परिसर जो कि रोजाना 100 किग्रा कचरा उत्पन्न करते हो अथवा 40000 लीटर जल का उपभोग करते हो अथवा 20000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में संचालित हो। बल्क वेस्ट की श्रेणी में आयेंगे। यह भी पढ़ें- निकायों में वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाना होगा उनको सीपीसीबी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। एडीएम ने बताया क...