बगहा, मार्च 18 -- बेतिया, विधि संवाददाता। नाबालिग लड़कियों से वेश्यावृत्ति कराने के एक मामले की सुनवाई महज दस माह में पूरी करते हुए रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने एक महिला अभियुक्त को दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं 87 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। सज़ायाफ्ता महिला पूर्वी चंपारण जिला के कोटवा थाना अंतर्गत मच्छर गांवा निवासी बताई गई है। वहीं तीनों पीड़िताओं को बिहार राज्य पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत तीन तीन लाख रुपए मुआवजा दिलवाने का भी आदेश दिया है।पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना की सूचिका कालीबाग थाना के पुरानी गुदरी निवासी एक महिला है। दिनांक 11फरवरी 2025 को उसकी नाबालिग बच्ची अचानक गुम हो गयी। इस संबंध में उसने कालीबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कर...
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