गाजीपुर, जून 8 -- गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि गाजीपुर में संचालित सभी प्राइवेट वृद्धाश्रम (अनुदानित/गैर अनुदानित) को समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत कराना अनिवार्य है। जिससे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की टीम इच्छानुसार निरीक्षण कर सके। उन्होने संचालकों को सूचित किया कि समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट https://oldagehome.upsdc.gov.in पर डाटा अपलोड कराये।

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