अलीगढ़, मई 31 -- क्वार्सी थाना क्षेत्र के रेनुका अस्पताल में घुसकर मरीज वेदपाल की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी पुलिसकर्मी पिता-पुत्र की जमानत अर्जी एडीजे (एससी-एसटी एक्ट) राकेश वशिष्ठ की अदालत ने रद्द कर दी। एडीजीसी सुधांशु अग्रवाल ने बताया कि 16 मार्च की रात को खैर थाना क्षेत्र के गांव अहरौला निवासी 32 वर्षीय वेदपाल को रेनुका अस्पताल में घुसकर दो लोगों ने गोली मार दी थी। वेदपाल का हाथ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। पुलिस के अनुसार वेदपाल की मथुरा की एक युवती से कई वर्षों से दोस्ती थी। तीन फरवरी को वेदपाल ने युवती की शादी में रिश्ता तुड़वा दिया था। यह भी पढ़ें- वेदपाल की गोली मारकर हत्या में पुलिसकर्मी पिता-पुत्र की जमानत रद्द दूसरी जगह शादी होने के बावजूद वह युवती को परेशान कर रहा था। इसी के चलते युवती के चचेरे भाई भूपेंद्र चौधरी ने श...