वेतन फर्जीवाड़े में दो की बेल पर आदेश 18 को
रांची, जून 15 -- रांची। चाईबासा जिला कोषागार से अवैध वेतन निकासी मामले में जेल में बंद आरोपी सरकार हेम्ब्रम और अरुण कुमार मार्डी की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सोमवार को सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों की याचिकाएं पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत अपना सुरक्षित आदेश 18 जून को सुनाएगी। इसी मामले में जेल में बंद आरोपी देवनारायण मुर्मू की जमानत याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई हुई। आगे की सुनवाई के लिए 18 जून की तारीख निर्धारित की गई है। मामले में सीआईडी ने कांड संख्या 7/2026 के तहत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच प्रगति पर है। इस मामले में गोराचंद मार्डी भी जेल में बंद है।
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