नई दिल्ली, अप्रैल 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व सैनिकों के एक समूह द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। याचिका में मौजूदा वेतन-निर्धारण नियमों की वैधता को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय को इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जो बदले में यथाशीघ्र निर्णय लेंगे। पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता, जिनमें मुख्य याचिकाकर्ता बैद्य नाथ चौधरी भी शामिल हैं, असंतुष्ट हैं, तो वे अपनी शिकायतों के साथ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) से संपर्क कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों के समूह का आरोप था कि मौजूदा ढांचा सेना के उन पूर्व सैनिकों को अनुचित रूप से दंडित करता है जो सेवानिवृत्ति के बाद सिविल सेवाओं में शा...