अररिया, जनवरी 31 -- अररिया, विधि संवाददाता। भू-विवाद में मां की हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के एडीजे 04 रवि कुमार ने आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 60 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह सजा एसटी 697/ 2024 में सुनायी गयी है। आरोपी शंकर मंडल बरदाहा थाना क्षेत्र के सतवेर गांव स्थित वार्ड सात का रहने वाला है। घटना 13 मई 2024 की है। इस संबंध में सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि भूविवाद को लेकर अक्सर फेकनी देवी व उनके बड़े बेटे शंकर मंडल व पुत्रवधु वीणा देवी से झगड़ा होता था। इसी दौरान फेकनी देवी के सिर पर प्रहार कर जख्मी कर देने के मामले में शंकर मंडल को जेल...