आजमगढ़, मई 26 -- आजमगढ़,संवाददाता। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और पारिवारिक लाभ योजना के लाभ लेने के लिए आयु प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड मान्य होगा। पेंशन आवेदन में आयु प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड, वोटर आईडी, पैन और परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या जन्म तिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण पत्र मान्य किए जायेंगे। शासन के नए निर्देश के बाद समाज कल्याण विभाग ने आयु प्रमाण पत्र को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है। जिला समाज कल्याण अधिकारी चेतन सिंह ने बताया कि शासन द्वारा आधार कार्ड को आयु प्रमाण के रूप में अमान्य कर दिया गया है। अब आवेदन के साथ परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा जन्म तिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह भी पढ़ें- वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब राशन कार्ड, वोटर आईडी भी चलेगा उन्होंने बताया कि नगरी...