बुलंदशहर, जनवरी 23 -- अपर सत्र न्यायाधीश-01 प्रीति श्रीवास्तव तृतीय के न्यायालय ने वर्ष 2023 में नरसेना क्षेत्र में एक महिला की लूटपाट कर हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव कुमार मलिक ने बताया कि नरसेना के गांव बुकलाना निवासी वादी राजकुंवर पुत्र गजराज सिंह ने थाना नरसेना में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 15-16 मई 2023 की रात को उसकी मां ओमवती देवी घर में अकेली सोई हुई थीं। रात के वक्त अज्ञात बदमाशों ने उसकी मां की लूटपाट कर हत्या कर दी। सुबह घर आने पर उसे घटना की जानकारी मिली। पीड़ित ने यह भी जानकारी दी कि घेर से घर जाने के दौरान उसने दीपू पुत्र जगपाल को रास्ते में देखा था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच श...