गाज़ियाबाद, अप्रैल 2 -- गाजियाबाद, संवाददाता। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित वृद्धावस्था पेंशन में अब उम्र को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। लोगों को नए सिरे से अपने पेंशन के फॉर्म में आधार कार्ड के स्थान पर दसवीं की मार्कशीट या परिवार रजिस्टर की छायाप्रति विभाग में जमा करनी होगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी संदीप चौधरी ने बताया कि विभाग द्वारा पेंशन योजना में बदलाव किया गया है। अब योजना में सभी आवेदकों को नए सिरे से उम्र का प्रमाणीकरण कराना होगा। इसके लिए लोगों ने पहले आधार कार्ड की छायाप्रति को लगाया था। उसके स्थान पर अब दसवीं कक्षा की मार्कशीट या परिवार रजिस्टर की छायाप्रति विभाग में जमा करनी होगी। इसके बाद इनकी उम्र का प्रमाणीकरण किया जा सकेगा। अधिकारी ने बताया कि जो लोग प्रमाणीकरण नए सिरे से नहीं कराते हैं, उनकी पे...