गाज़ियाबाद, मई 13 -- गाजियाबाद, मोहित शर्मा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब आधार कार्ड उम्र के प्रमाणीकरण के तौर पर मान्य नहीं होगा। आवेदकों को आधार कार्ड के स्थान पर 10वीं कक्षा की मार्कशीट या परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति लगानी होगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी संदीप चौधरी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के निदेशक की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को आयु प्रमाण नहीं माना जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदकों को अब परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या 10 वीं की मार्कशीट जमा करनी होगी, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो। अधिकारी ने कहा कि आवेदक समय रहते अपने दस्तावेज सही कर लें ताकि उन्हें योजना का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी न हो।

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