देवरिया, जून 21 -- देवरिया, निज संवाददाता। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन के समय आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। इस संबंध में जनपद के सभी उपजिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

आधार कार्ड की मान्यता उन्होंने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दिए जाने के कारण यह निर्णय लिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों के लिए परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षिक प्रमाण-पत्र पूर्ववत मान्य रहेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर उपलब्ध न होने की स्थिति क...