मिर्जापुर, अप्रैल 18 -- मिर्जापुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम विलास यादव ने बताया कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अब आयु प्रमाण के लिए आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि मान्य नहीं होगी। इसके स्थान पर परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या शैक्षिक प्रमाण-पत्र, जिसमें जन्मतिथि दर्ज हो उसे स्वीकार किया जाएगा।उन्होंने बताया कि योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले पात्र व्यक्तियों को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये वार्षिक आय सीमा निर्धारित है। आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन करते समय सही आयु प्रमाण-पत्र अपलोड करने की अपील की गई है। यह भी पढ़ें- सामाजिक सुरक्षा: 1.19 लाख लोगों ने नहीं कराया प्रमाणीकरण, बंद हो सकती है पेंशन

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