कन्नौज, मई 19 -- ​कन्नौज। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने वाले नए और पुराने आवेदकों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। शासन के नए निर्देशों के बाद समाज कल्याण विभाग ने आयु के सत्यापन के लिए नियमों को कड़ा कर दिया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आधार कार्ड को आयु के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर आवेदकों को परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या हाईस्कूल का शैक्षिक प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। ​नगरीय क्षेत्र (शहरों) के ऐसे बुजुर्ग जिनके पास ये दोनों दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें राहत देते हुए विभाग ने राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड को विकल्प के रूप में मंजूरी दी है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक स्व-घोषणा पत्र भी ...