लखीमपुरखीरी, अप्रैल 7 -- वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब आधार में दर्ज जन्मतिथि मान्य नहीं होगी। आवेदन के लिए परिवार रजिस्टर की नकल देनी होनी। इसको लेकर आदेश जारी हो गया है। नए आवेदनों में अब जन्मतिथि के लिए परिवार रजिस्टर की नकल ही मान्य होगी। पहले से जिन लोगों को पेंशन मिल रही है उनको मिलती रहेगी लेकिन जिन्होंने आवेदन किया है उनको अब आवेदन में परिवार रजिस्टर की नकल लगानी होगी। समाजकल्याण विभाग से जिले के 80 हजार से अधिक बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाती हैं। पेंशन एक हजार रुपए प्रति महीना के अनुसार तीन महीने की किस्त एक बार में दी जाती है। अब तक आवेदन के समय आवेदक की जन्मतिथि आधार में दर्ज जन्मतिथि मान ली जाती थी अब सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है। जन्मतिथि के लिए अब परिवार रजिस्टर की नकल या शैक्षिक प्रमाणपत्र जरूरी कर दिया गया है। विभ...