गाजीपुर, अप्रैल 18 -- खानपुर (गाजीपुर)। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आयु प्रमाण को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब पेंशन के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड को आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जाएगा। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित की जा सके। एडीओ समाज कल्याण पूजा यादव के अनुसार, अब सभी आवेदकों को आयु प्रमाण के रूप में परिवार या कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा ऐसा शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें जन्मतिथि स्पष्ट रूप से दर्ज हो। इन दस्तावेजों के अभाव में किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह भी पढ़ें- वृद्धावस्था पेंशन में आधार की जन्मतिथि अमान्य उन्होंने बताया कि जिन आवेदनों में पहले से मान्य दस...
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