आजमगढ़, मई 21 -- आजमगढ़, संवाददाता। जिले के नगरीय क्षेत्रों में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन के साथ ही अन्य प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। प्रमाण पत्र अपलोड न करने पर संबंधित आवेदकों को वृद्धावस्था का पेंशन नहीं मिलेगा। प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी चेतन सिंह ने बताया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के लिए आवेदक की आयु प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड को अमान्य किया गया है। परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि के अंकन को ही मान्य किया गया है। इसी के साथ ही मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एवं पैन कार्ड को भी मान्य किया गया है।

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