नई दिल्ली, जुलाई 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन में यमुना के घाटों पर बन रहे रिवर फ्रंट के निर्माण पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया, जब बताया गया कि सिर्फ यमुना घाट के सौंदर्यीकरण की इजाजत दी गई थी, लेकिन उससे काफी आगे तक निर्माण कार्य चल रहा है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने ने ब्रज वृंदावन देवालय समिति की ओर से अधिवक्ता शुभम उपाध्याय का पक्ष सुनने के बाद कहा कि रिवर फ्रंट के निर्माण करने को लेकर जो आरोप लगाए हैं, वे काफी गंभीर है। पीठ ने कहा कि हमें बताया गया कि जो निर्माण कार्य चल रहा है, उससे आखिरकार वृंदावन में यमुना का बहाव क्षेत्र सिकुड़ जाएगा। यह भी पढ़ें- वृंदावन में यमुना नदी के 8 घाटों पर बन रहे रिवर फ्रंट के काम पर रोक इसके बाद पीठ ने 177 करोड़ रुपये की लागत के रिवर फ्रंट निर्माण पर रोक ...