लखनऊ, मई 13 -- लखनऊ, विशेष संवददाता। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को कहा कि वीबी-जी-रामजी अधिनियम से ग्रामीणों को 125 दिन का गारंटीयुक्त रोजगार मिलेगा। इसके तहत विकास कार्य केवल केंद्र स्तर से निर्धारित नहीं होंगे बल्कि ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की सक्रिय सहभागिता से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाओं का चयन होगा। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम एक जुलाई से शुरू होगा। इसमें कामों की चार श्रेणियां हैं-जल सुरक्षा परियोजनाएं, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा और मौसम की अत्यधिक मार से बचाव के काम। मनरेगा से नए ढांचे में बदलाव की वजह से श्रमिकों को कोई परेशानी नहीं होगी। यह भी पढ़ें- साढ़े सात सौ मनरेगा कर्मियों को 6 माह से वेतन नहीं मौजूदा मनरेगा काम जो उस तारीख तक जारी रहेंगे उन्हें नए ढांचे में स्थानांतरित कर...