बागपत, सितम्बर 7 -- बागपत। वीबीजीरामजी (विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण) के तहत यदि श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान में देरी होती है, तो उसके लिये प्रतिकर दिया जायेगा। यह निर्णय श्रमिकों के हित में सरकार ने लिया है। एक जुलाई से मनरेगा के कार्य वीबीजीरामजी के तहत कराये जा रहे हैं। वीबीजीरामजी में कुछ बदलाव करते हुये मनरेगा से बेहतर किया गया है। यह भी पढ़ें- वीबी जीरामजी में भुगतान में देरी होने पर मिलेगा प्रतिकरमजदूरी का भुगतान वीबीजीरामजी के तहत काम के बाद श्रमिको के भुगतान की समय सीमा 15 दिन के भीतर अनिवार्य कर दी गयी है। यदि किसी कारण से तय 15 दिन की समय-सीमा के भीतर श्रमिको की मजदूरी का भुगतान नहीं होता है, तो उन्हें बकाया मजदूरी पर प्रति दिन के हिसाब से 0.05% की दर से प्रतिकर दिया जायेगा। इससे श्रमिकों का नुकसान नह...