वाराणसी, मार्च 25 -- प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास (असेसमेंट, लेवी एवं इंपैक्ट फीस कलेक्शन) रूल्स 2024 के नियम 3(1) एवं 28 जनवरी 2025 की अधिसूचना की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने वीडीए द्वारा 24 सितंबर 2025 को याची को जारी इंपैक्ट फीस डिमांड नोटिस पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने अमित कुमार त्रिपाठी की याचिका पर अधिवक्ता राजेंद्र कुमार शर्मा को सुनकर दिया है। एडवोकेट राजेंद्र कुमार शर्मा का कहना है कि याची ने अन्य डिमांड जमा कर दिया है लेकिन इंपैक्ट फीस जमा नहीं की क्योंकि रूल्स के तहत प्राधिकरण को इसे जमा कराने का अधिकार नहीं है। रूल्स में कुछ दशा से छूट दी गई ह...
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