बलरामपुर, जनवरी 8 -- बलरामपुर संवाददाता आपराधिक विश्वास घात करने करने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवध के साथ 3 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है। एसपी विकास कुमार ने बताया कि 2 नवंबर 2001 को कोतवाली नगर क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी निवासी संजय अरोड़ा ने लिखित तहरीर दी आरोप लगाया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम कलंदर पुर निवासी विनय शुक्ला पुत्र राजाराम ने उसके साथ आपराधिक विश्वास घात किया है। तहरीर के आधार पर थाना तुलसीपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की विवेचना उप निरीक्षक अभय शेखर चौधरी ने की उन्होंने आरोप पत्र न्यायालय में भेजो विचारण के पक्ष न्यायालय जम प्रथम ने विनय शुक्ला को जेल में बिताई गई अवध के साथ 3 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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