विश्वविद्यालय से अनुमोदित शिक्षकेतर कर्मियों को मिलेगा वेतन और पेंशन का लाभ
सासाराम, जुलाई 16 -- बिक्रमगंज, निज संवाददाता। विश्वविद्यालय से अनुमोदित शिक्षकेतर कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। पटना उच्च न्यायालय ने सिविल रिट संख्या 6943/2026 की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कॉलेज सेवा आयोग अथवा विश्वविद्यालय चयन समिति के माध्यम से नियुक्त एवं विश्वविद्यालय से अनुमोदित शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन का लाभ देने को भी कहा गया है। न्यायालय के आदेश की जानकारी मिलते ही इंदू-तपेश्वर सिंह महिला कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कर्मियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर फैसले का स्वागत किया। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. विनोद कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षकेतर कर्मियों की यह मांग लंबे समय से लंबित थी, जिसे न्यायालय के आदेश से पूरा होने की उम...
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